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Sunday, September 16, 2018

‘पोस्ट ऑफिस’ नहीं होते हैं सरकारी वकील, पत्थर की लकीर नहीं होने चाहिए निर्णय : सुप्रीम कोर्ट     

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी वकीलों को ‘पोस्ट ऑफिस’ की तरह महज इधर की बात उधर पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए।

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