सीबीआई की विशेष अदालत ने गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसी प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या किए जाने के मामले में पर्याप्त सबूतों के अभाव में सभी 22 आरोपियों को शुक्रवार को बरी कर दिया है।
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