उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कामों में न लगाई जाए। कोर्ट ने आरटीई ऐक्ट की धारा 27 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया है।
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