इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि घर से भागकर शादी करनेवाली नाबालिग लड़की के माता-पिता के साथ रहने से इनकार करने पर बालिग होने तक उसे नारी निकेतन में नहीं रखा जा सकता है।
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