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Saturday, September 1, 2018

4 हफ्तों में देनी होगी बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों की मौत की जांच: NCPCR

जिला अधिकारियों को किसी बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) के भीतर हुई बच्चों की मौत के मामले की जांच चार हफ्ते के भीतर पूरी करनी होगी

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