जम्मू, 14 दिसंबर (भाषा) जम्मू कश्मीर प्रभावशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिम्मेदार व्यक्तियों या जनसेवकों द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने पर रोक लगाने संबंधी कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2018 और जम्मू कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन)2018 को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक के माध्यम से रणबीर दंड संहिता में संशोधन का प्रयास किया गया है जहां धारा 354 ई के तहत अपराध विशेष को शामिल किया
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