23 जनवरी 2014 को याची ने ससुर के आश्रित के रूप में नौकरी की मांग में अर्जी दी, जिसपर विभाग ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि याची के पति सेवा में नहीं थे।
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