इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर रोक लगाने की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी पर लापरवाही बरतने पर सजा और जुर्माना लगाने के उपबंध पर पीडीए के अधिवक्ता से जवाब मांगा है। दरअसल, कोर्ट ने ध्वस्तीकरण अभियान में शिकायतकर्ता के ही वैध मकान को नुकसान पहुंचाने पर यह जवाब तलब किया है।
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