जम्मू, 14 दिसंबर (भाषा) जम्मू कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को दीवानी प्रक्रिया संहिता विधेयक, 2018 में एक संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी जिससे सुनवाई के दौरान आरोपी को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये पेशी एक स्वीकार्य तरीका बन जाएगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद ने ‘दीवानी प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2018’ को शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में व्यवस्था है कि आपराधिक मामलों की सुनवाई में आरोपी की पेशी के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग स्वीकार्य तरीका होगा।
from Jammu News in Hindi, Jammu News, जम्मू समाचार, जम्मू खबरें | Navbharat Times https://ift.tt/2Eno8IW
No comments:
Post a Comment