मथुरा, 21 जनवरी (भाषा) जिला प्रशासन ने आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए 20 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में धारा 144 लागू कर दी है जिसके तहत चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर एवं हथियार लाने-ले जाने पर प्रतिबंध है। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने बताया कि 20 जनवरी को उच्च न्यायालय की उप्र सिविल कोर्ट की कर्मचारी केंद्रीकृत रोजगार परीक्षा 2018-19 आयोजित की गई तथा रेलवे भर्ती बोर्ड की द्वितीय स्तर कम्प्यूटर परीक्षा आज आयोजित की जा रही
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