चंडीगढ़, 25 जनवरी (भाषा) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी तथा 2015 में राज्य में पुलिस गोलीबारी की घटनाओं की सीबीआई जांच कराने के अनुरोध वाली और रणजीत सिंह आयोग के निष्कर्षों को चुनौती देनी वाली याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) इन घटनाओं की जांच करेगा। मोगा के पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा, उनके गनमैन, मानसा के पूर्व एसएसपी रघुबीर सिंह और एसएचओ अमरजीत सिंह तथा शमशेर सिंह ने आयोग के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए ये याचिकाएं दाखिल की थी।
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