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Sunday, January 20, 2019

हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध होने पर भी फांसी जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट     

दो हत्या करने वाले मुजरिम का दोष दोनों मामलों में सिद्ध होने के बावजूद यह जरूरी नहीं है कि उसे फांसी की सजा दी जाए। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक से एक महिला की हत्या करने वाले मुजरिम के मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदलते हुए की।

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