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Wednesday, January 23, 2019

हिंदू-मुस्लिम कपल की संतान पर SC का फैसला

संपत्ति विवाद के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी वैध नहीं है लेकिन जन्म लेने वाली संतान जायज है और उसे अपने पिता की संपत्ति में हक पाने का अधिकार है।

from The Navbharattimes http://bit.ly/2S7hH3E

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