दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण विभागीय आधार पर होगा, न कि विश्वविद्यालय के आधार पर।
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