अयोग्य करार दिए जाने के बाद विजय माल्य के निदेशक के पद से नहीं हटने के मद्देनजर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सरकार से कंपनी कानून-2013 की धारा 167 में संशोधन करने की मांग की है।
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