हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए जमीनी कार्रवाई की जरूरत है। प्रदूषण मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में इससे निपटना सीपीसीबी की प्राथमिकता होना चाहिए। इसे केवल बड़े-बड़े सेमिनारों से हल नहीं किया जा सकता है।
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