सरकार से रियायती दरों पर ली गई जमीन पर चल रहे निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूल 12वीं क्लास में पढ़ रहे छात्रों या फिर स्कूल छोड़ कर जाने वाले छात्रों से भी बढ़ी हुई फीस की रकम नहीं ले सकते हैं।
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