श्रीनगर, 17 मई (भाषा) जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से उन सभी पोस्टों को हटाने का आदेश दिया जिनमें बांदीपुरा जिले की तीन वर्षीय बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर की गयी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान की खंडपीठ ने पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर कश्मीर घाटी के पांच अखबारों को नोटिस भी जारी किया। पीठ ने कहा, ‘‘हम यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को निर्देश देते हैं कि वे उन सभी सामग्रियों, पोस्टों और प्रकाशनों को हटायें जिनमें बांदीपुरा जिले में आठ मई 2019 को हुई घटना की
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