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Saturday, November 9, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला ‘कानूनी रूप से टिकाऊ’ नहीं था

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अयोध्या मामले (Ayodhya Case) के अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि विवादित जमीन के बंटवारे से किसी का हित नहीं सधेगा और ना ही स्थाई शांति और स्थिरता आएगी.

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