शेयर कारोबारियों को आयकर रिटर्न भरते समय शेयरों से हुई कमाई का ब्योरा देने की जरूरत नहीं होगी, यदि वे सूचीबद्ध शेयरों की इंट्रा-डे ट्रेडिंग या अल्पकालीन खरीद-बिक्री करते हैं।
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