याचियों का कहना है कि तीर्थ पुरोहितों की मेले के आयोजन में अहम भूमिका होती है। उन्हें मेले में भूमि आवंटित की गई है, लेकिन स्थान उपयुक्त नहीं है। उन्हें बेहतर स्थान पर भूमि आवंटित की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मेले में भूमि नीति से दी जानी चाहिए। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सभी को समान अधिकार है।
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