जम्मू, 26 अप्रैल (भाषा) वायुसेना के एक कर्मी की गोली मार कर हत्या करने और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के करीब 30 साल पुराने मामलों में बृहस्पतिवार को जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक के खिलाफ मुकदमे का मार्ग प्रशस्त हो गया। दरअसल, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत सुनवाई श्रीनगर स्थानांतरित की गई थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार गुप्ता ने 27 पृष्ठों के अपने फैसले में उच्च न्यायालय की एकल पीठ के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसने 1995 में
from Jammu News in Hindi, Jammu News, जम्मू समाचार, जम्मू खबरें | Navbharat Times http://bit.ly/2Vr3LU4
No comments:
Post a Comment